CHHATTISGARHNATIONALSARANGARH

आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर ली गई राजनीतिक दलों की बैठक

Advertisement
Advertisement
Advertisement

“प्रखरआवाज@न्यूज”

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 24 सितंबर 2023/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश भारद्वाज ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक ली। श्री भारद्वाज ने बताया कि आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मतदान क्षेत्रों में संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के द्वारा दिव्यांग मतदाता और 80 वर्ष आयु के वरिष्ठजनों मतदाता को डाकमत पत्र से वोट देने के लिए घोषणा पत्र दिया जाएगा और घोषणा पत्र में सहमति-असहमति के लिए 5 दिन का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद सहमति दिए गए ऐसे मतदाता का उनके निवास स्थान से डाकमत पत्र में वोट देने की व्यवस्था की जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने पत्र जारी कर कहा है कि मतदाता सूची में प्रकाशित विभिन्न विभागों के अनुभाग अंतर्गत सतनामी समाज (अनु.जाति) हो हरिजन पारा शब्द उल्लेखित किया गया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्र्देश अनुसार इस शब्द के स्थान पर अन्य शब्द अपडेट किया जाए, जिससे 4 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में यह विसंगति न आवे। इस हेतु परिवर्तित अनुभाग के नाम के संबंध में विधानसभा अथवा जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर एवं संबंधित अनुभाग (पारा, मोहल्ला, गली) के अन्य प्रचलित नामों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अनुसार सारंगढ़ विधानसभा में 12 और बिलाईगढ़ विधानसभा में 25 स्थान चिन्हांकित हुए हैं। बैठक में विधानसभा निर्वाचन 2023 प्रयोजनार्थ अभ्यर्थियों या राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न मतों पर किए जाने वाले व्यय का मानक दर निर्धारण की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचन शाखा से निर्वाचन पर्यवेक्षक हरिकिशन डनसेना, अविनाश सिदार, मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button