आरटीआई कार्यकर्ता विश्वनाथ गुरु के आवेदन पर सूचना आयोग ने पुसौर के सचिव को किया 25000 का जुर्माना
“प्रखरआवाज@न्यूज”
सारंगढ़ न्यूज/ रायगढ़ जिला के विकासखंड पुसौर में प्रार्थी आरटीआई कार्यकर्ता विश्वनाथ गुरुद्वारा ग्राम पंचायत गढ़ उमरिया के सचिव से सूचना का अधिकार के तहत मंत्रालय से जारी आदेश के परिपालन में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्थाई प्रतीक्षारत हितग्राहियों की सूची राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि से लाभांवित हितग्राहियों की सूची एवं मनरेगा कार्य स्थलों में नागरिक सूचना पटल का दीवार लेखन की जानकारी पृथक पृथक तीन विषयों पर चाही गई थी उक्त तीनों आवेदन एक लिफाफे में ग्राम सचिव के सही पते पर पंचायत कार्यालय पंजीकृत डाक से भेजा गया था जिसे ग्राम सचिव ग्राम पंचायत गढ़ उमरिया ने मेरे द्वारा प्रेषित आवेदन को प्राप्त ना होने का हवाला देकर सरपंच द्वारा डाक नहीं लिए जाने का बहाना कर प्रार्थी को जानकारी प्रदान नहीं किया गया ग्राम सचिव के नाम पंजीकृत डाक को डाकिए द्वारा सरपंच को देने का सवाल ही नहीं उठता ग्राम सचिव लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन अपीलीय अधिकारी प्रथम सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुसौर जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया जिस पर अपीलीय अधिकारी के द्वारा सुनवाई हेतु सूचना पत्र भेजी गई अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी सचिव ने प्रार्थी का आवेदन प्राप्त ना होना बताया गया जबकि डाकघर की ष्रेषण रसीद की मूल प्रति भी अपील आवेदन में बतौर प्रमाण संल्लग्न किया गया था किन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रार्थी के आवेदन का अवलोकन न कर लोक सूचना अधिकारी के कथन को सच मानकर उनके पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी ने प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अंतिम सुनवाई हेतु द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई जिस पर सुनवाई कर गुण दोष के आधार पर प्रार्थी के पक्ष को मय सबूत के सही पाए जाने पर तथा लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के बहाने बाजी को असत्य पाकर अपीलीय अधिकारी के द्वारा जारी आदेश को अपास्त कर लोक सूचना अधिकारी को ₹25000 अर्थदंड से दंडित किया गया जिसे वेतन से कटौती करने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुसौर जिला रायगढ़ छ,ग, को निर्देशित कर चालान की मूल प्रति भी आयोग में जमा करने हेतु आदेश भी दिया गया