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मध्य प्रदेश के अंग्रेजी शराब को शहर में अवैध तरीके से खपाने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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“प्रखरआवाज@न्यूज़”

रायगढ़ । एसपी अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर आज दिनांक 26.03.2022 को सीएसपी योगेश कुमार पटेल के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश की अंग्रेजी शराब को शहर में अवैध तरीके से खपाने वाले तीन आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनसे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की जप्ती की गई है । कोतवाली पुलिस आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है ।

जानकारी के मुताबिक आज दिनांक 26.03.2022 के सुबह सीएसपी योगेश कुमार पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि तीन व्यक्ति स्टेशन के पास अवैध शराब लेकर आये हैं, जिसे आसपास के क्षेत्र में खपाने के लिये ग्राहक तलाश रहे हैं । सीएसपी योगेश कुमार पटेल द्वारा टीआई कोतवाली मनीष नागर को कार्रवाई करने निर्देशित किया गया सूचना पर तत्काल टीआई नागर हमराह स्टाफ के साथ रेल्वे स्टेशन रवाना हुये सुबह करीब 04.30 बजे स्टेशन के पास आटो चालकों से पूछताछ करने पर बताये की थोडी देर पहले गीतांजली एक्सप्रेस निकली है, स्टेशन के बाहर आसपास पूछताछ पतासाजी करते हुये पुलिस स्टाफ को “बेटी बचाओ बेटी पढाओ” चौंक पर एक संदिग्ध व्यक्ति ग्रे रंग की एक्टीवा क्रमांक CG 13 AA- 5198 पर एक महिला और एक युवक के साथ खडा था, जो साथ में काले रंग का ट्राली बैग एवं नीले काले रंग का बडा स्कूल बैग रखे हूये थे। जिसके पास जाने पर एक व्यक्ति लूक छिपकर भागने का प्रयास किया जिसे पकड़कर लाया गया तीनों से कड़ी पूछताछ करने पर एक व्यक्ति अपना नाम महेश केंवट पिता स्व. चंद्र शेखर केंवट उम्र 32 वर्ष निवासी सोनूमुडा चौंकी जूटमिल रायगढ एवं महिला को अपनी पत्नी नेहा केवंट एवं लुकछिप कर भागने वाले व्यक्ति का नाम लोकेश निषाद पिता परदेशी निषाद निवासी धांगरडीपा रायगढ़ बताया । ‍जिनके पास रखे बैग को खोलवा कर चेक करने पर काफी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिला। आरोपी महेश केंवट बताया कि वह मध्य प्रदेश से अवैध रूप से बिक्रय करने शराब लाया है । आरोपी महेश केवंट से ट्राली बैंग में रखे 24 नग बाटल गोवा व्हीस्की शराब एवं उसकी पत्नी नेहा केंवट के पास रखे बैग से 48 क्वाटर गोवा व्हीस्की कुल कीमत 17,640 रूपये एवं एक एक्टिवा वाहन को जप्त किया गया है शराब में “For Sell in MP Only” अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तीनों आरोपियों पर थाना कोतवाली में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्‍ट की कार्रवाई कर विधिवत गिरफ्तार रिमांड पर भेजा गया है ।

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