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सुरूति को मिली न्याय आखिर आरोपिया सरिता को रिमांड पर जेल दाखिल किया गया

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“प्रखरआवाज@न्यूज़”

सुरूति को मिली न्याय आखिर आरोपिया सरिता को रिमांड पर जेल दाखिल किया गया

मृतक शत्रुघन जायसवाल के पत्नि ने सास,ससुर देवर पर लगाया था मामले को दबाने और धमकाने का आरोप

देवरानी सरिता पर 304 का मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है

सारंगढ कोसीर न्यूज़/सारंगढ़ के कोसीर थाना अंतर्गत एक दर्दनाक और शर्मनाक मामला सामने आया था , जहां मृतक शत्रुघ्न जायसवाल पिता मंगतू जायसवाल उम्र 43 की पत्नि ने थाने में अपने देवरानी सरिता जायसवाल पति भरत जायसवाल उम्र 22 के विरुद्ध अपने पति को मारने का गम्भीर आरोप लगाई थी । लिखित आरोप में उसने अपने देवर, सास और ससुर पर भी मामले को दबाने और धमकाने की बात भी थाने में बताई थी ।

लिखित आवेदन के अनुसार सुरूति जायसवाल ने बताई थी उसकी देवरानी स्वभाव से झगड़ालू और गुस्सैल प्रकृति की महिला है। शत्रुघ्न जायसवाल मुर्गी का धंधा कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 15 फरवरी को दोपहर 11.30 बजे मृतक अपने घर में सोया था तभी देवरानी से किसी बात पर बहस होने पर उसकी देवरानी सरिता जायसवाल पति- भरत जायसवाल मुर्गी के लिए कर रहे गर्म पानी को अपने जेठ शत्रुघ्न जायसवाल के ऊपर उड़ेल दी, जिससे शत्रुघ्न पूरी तरह झुलस गया। किसी तरह 112 बुलाकर उसे सारंगढ अस्पताल ले जाया गया, मामले की गम्भीरता को देखते हुवे रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां 19 फरवरी को शत्रुघ्न की मृत्यु हो गयी।
सुरूति जायसवाल ने शिकायत में बताया कि उसके पति की मृत्यु फेंके गए गर्म पानी के कारण ही हुई है, जिसकी जानकारी उसके ससुराल और आस-पास के लोगों को भी है। लेकिन प्रार्थी को उसके सास,ससुर,देवर बार-बार चुप रहने और मामले को दबाने की धमकी दे रहे थे जिससे वो डर से चुप थी। लेकिन इस घटना को अपने पिता को अवगत कराने के पश्चात कोसीर थाने में अपने पति की मृत्यु के न्याय के लिए कानून की शरण मे पहुंची थी ।

आरोपिया सरिता जायसवाल के दुवारा गर्म पानी अपने जेठ शत्रुघन पर उंडेलने के कारण पूरी तरह से झुलस गया था और इलाज के दौरान रायपुर में उसकी मृत्यु हो गई थी । रायपुर में शून्य पर मर्ग कायम किया गया था ।
जहाँ मर्ग क्रमांक 09/2022 ,147 के जांच उपरांत कोसीर पुलिस सहायक उप निरीक्षक शिवनाथ टण्डन के दुवारा डायरी अध्ययन कर पूरे मामले में परिजनों की कथन पर जांच करते हुए घटना घटित करना पाया गया । आरोपिया सरिता जायसवाल पति भरत जायसवाल उम्र 22 वर्ष पर पूरे जांच के बाद अपराध दर्ज किया गया जिसमें गैर इदातन हत्या की अपराध दर्ज किया गया कोसीर पुलिस सहायक उप निरीक्षक शिवनाथ टण्डन ने पूरे मामले में कोसीर थाने में अपराध क्रमांक 121/2022 ,304 भादवि की धारा कायम कर आरोपिया श्रीमती सरिता जायसवाल को रिमांड में जेल भेजा गया।

क्या कहते हैं सहायक उप निरीक्षक शिवनाथ टण्डन – परी घटना में और परिजनों के कथन पर जांच कर घटना घटित पाये जाने पर धारा 304 कायम किया गया है और रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।

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