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कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली

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“प्रखरआवाज@न्यूज”

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 06 अप्रैल 2023/ कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और विभागीय कामकाज पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत सभी गंभीर कुपोषित बच्चों को लाभान्वित करने के लिए पोषक पदार्थों एवं भोजन को महिलाओं और बच्चों में शत प्रतिशत प्रदान की जाए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि महिलाओं और बच्चों को पोषणयुक्त भोजन में कैलोरी, प्रोटीन, वसा और आयरन दी जा रही है, जिससे बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने बाल संरक्षण केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा में बरमकेला ब्लॉक के बाल संरक्षण केन्द्र में बच्चों की कमी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समस्त केन्द्रों में शत प्रतिशत बच्चों को लाभान्वित करें। कलेक्टर ने मध्यम-गंभीर कुपोषित बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग करने और समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित ऋण योजना, सक्षम योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री अतुल दाण्डेकर सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजानिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, वे सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं पात्र होगीं। प्रथम जीवित संतान हेतु ही इस योजना का लाभ देय है। इस योजना में गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिये तीन किस्तो में 5000/- रूपये राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/नजदीक के आंगनबाड़ी से संपर्क किया जा सकता है।

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