शराब दुकानों को बंद करने का आदेश, नहीं बेच पाएंगे मांस-मटन, साय सरकार ने लिया सांय-सांय फैसला
छत्तीसगढ़ : राज्य शासन द्वारा “श्रीकृष्ण जन्माष्टमी” दिनांक 26.08.2024 (सोमवार) के अवसर पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है, जिसके चलते शराब और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
शासन के निर्देश को देखते हुए कवर्धा कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी जनमेजय महोबे ने जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.3 (ग) पर्यटन बार को 26 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बंद रखने शुष्क अवधि घोषित किया गया है।
जिले के समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भंडारण भाण्डागारों को जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्य भंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.3 (ग) पर्यटन बार मद्य भंडागार एवं मंदिर दुकानों को संलग्न अहातों को शुष्क दिवस पर पूर्णतः बंद रखें एवं शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रय, धारण एवं परिवहन नहीं हो सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
वहीं, कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने उक्त शुष्क दिवस में जिला बेमेतरा में स्थित समस्त देशी मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.-1 (घघ), समस्त देशी/विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें सी.एस. -2 (घघ-कम्पोजिट) एवं समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल.1 (ख-अहाता) को दिनांक 26.08.2024 (सोमवार) को पूर्णतः बंद रखे जाने आदेश जारी कर दिए है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसी प्रकार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी” पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकान को बंद रखने के राज्य शासन के पूर्व जारी निर्देशानुसार पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकान को बंद रखी जायेंगी।