ग्राम पंडरीपानी में हुई चोरी के मामले में बिलाईगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता

चोरी हुई संपत्ति सहित दो चोर और एक साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल*
➡️*नाम पता आरोपी*
1. सुमित कुमार लहरे पिता धनेश्वर लहरे उम्र 20 साल
2. देवा रात्रे पिता भजनू रात्रे उम्र 18 साल, दोनों निवासी ग्राम पंडरीपानी थाना भिलाईगढ़
3. मनीष कुमार महिलांगे पिता अरुण कुमार महिलांगे उम्र 20 साल, पता पोंडीबाहर, कोरबा थाना सिविल लाइन जिला कोरबा
बिलाईगढ़ – प्रार्थी श्रवण कुमार रात्रे पिता सुरीतराम निवासी पण्डरीपानी थाना बिलाईगढ के द्वारा दिनाँक 19.08.2026 को थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि वह तथा उसके भाई लोग पण्डरीपानी का अपना मकान छोडकर उसमें ताला लगाकर कमाने खाने / जीवन यापन करने के लिए अलग-अलग राज्यों में रहते है, मकान का चाबी अपने चचेरे भाई चरणलाल को दिया था दिनाँक 18.08.2026 को शाम करीब 05:40 बजे चरणलाल के द्वारा प्रार्थी को फोन करके बताया गया कि घर का ताला टुटा हुआ और सामान बिखरा हुआ है साथ ही आलमारी का लॉकर भी तोड दिये है। सूचना पाकर आवेदक अपने घर आया और देखा तो पाया कि घर में रखे, आधा तोला सोने का फर माला 11 नग, 04 ग्राम कान का टॉप्स, 02 ग्राम नाक की फुली, 40 तोला चाँदी का पायल, 05 तोला चांदी का माला, 20 तोला बजरबट्टू तथा 20 तोला पायल को अज्ञात चोरी ने चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना बिलाईगढ़ में धारा 331 (4), 305 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मामले में यथाशीघ्र चोरों के बारे में पता करने और संपत्ति बरामद करने हेतु निर्देश थाना प्रभारी बिलाईगढ़ को दिया गया था, बिलाईगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार इस संबंध में पताशाजी की जा रही थी इसी दौरान लगाये मुखबीरो से यह पता चला कि संदेही सुमित लहरे और देवा रात्रे नया मोबाईल खरीदे है और पैसा भी काफी खर्च कर रहे है, दोनो संदेहियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पृथक-पृथक पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया, दोनो आरोपियों के द्वारा अपने-अपने कथन में दिनाँक 13.08.2026 को एकराय होकर दीवाल फांदकर प्रार्थी के घर में घुसना और ताला तोडकर आलमारी के भीतर रखे उपरोक्त दर्शित सोने, चांदी के जेवर को चोरी कर बॉट लेना बताये। सुमित लहरे के द्वारा चोरी के संम्पत्ती में अपने हिस्से का बेचकर एक रियम मी कंपनी का मोबाईल खरीदना तथा 2000 रू लगभग खर्च कर देना बताया। आरोपी सुमित लहरे के कब्जे से उसके पेश करने पर चोरी के सामान बिकी कर प्राप्त रकम से खरीदे एक रियल मी कंपनी का मोबाईल, मोबाईल का बिल तथा 4000 /- रू नगद को गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त कर किया गया । आरोपी देवा रात्रे ने अपने मेमोरण्डम कथन में चोरी किये, सामान में से सोने का माला, एक जोडी पायल और एक चॉदी के चैन को अपने पास रखना तथा जिसमें से सोने का माला और चांदी के पायल को अपने मामा मनीष महिलांगे निवासी कोरबा को देना तथा चाँदी के चैन को स्वयं रखना अपने मेमोरण्डम कथन मे बताया। आरोपी देवा रात्रे के पेश करने पर चाँदी के माला को जप्त किया गया है तथा देवा रात्रे के निशानदेही पर आरोपी मनीष महिलांगे से चोरी के सम्पत्ती सोने के माला के 09 पत्ती तथा चॉदी के पायल को पेश करने पर गवाहो के समक्ष विधिवत जप्त किया गया है। मामले में दो से अधिक आरोपियो द्वारा एकराय होकर चोरी करना पाये जाने से धारा- 3(5) बी एन एस तथा आरोपी मनीष कुमार महिलांगे के द्वारा बेईमानीपूर्वक चोरी के सम्पत्ती को अपने कब्जे में रखना पाये जाने से उसके विरूद्ध धारा- 317 बी.एन.एस. जोडा गया है। तीनों आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार कर तैयार न्याययिक रिमांड पर भेजा गया ।




