नवीन कानून के संबंध में जानकारी देने सारंगढ़ में एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न हुआ।

जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्ट्रेट के समा कक्ष में श्री धर्मेश कुमार साहू, कलेक्टर, श्री पुष्कर शर्मा, पुलिस अधीक्षक, के मार्गदर्शन में आगामी 01 जुलाई 2024 से लागू हो रही नवीन कानून राहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, एवं भास्तीय साक्ष्य अधिनियम-2023 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
श्री वेदप्रकाश पटेल, उप संचालक रायगढ़ ने वर्तमान परिपेक्ष्य में नवीन तकनीक एवं अपराध के तरीके में बदलाव होने से तीनों नवीन कानून संहिता, की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर अपना विचार रखा।
श्री शीलू सिंह, श्री ध्रुवराज ग्वाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगढ द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णय में दिये निर्देशों को विधायिका द्वारा तीनों नवीन संहिता में समावेश किया गया है तथा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों, लैंगिक समानता, महिला, बच्चों से संबंधित अपराधों में हुए सुधार के संबंध में अपने-अपने विचार रखें, साथ ही उन्होंने कहा की अपराधियों के लिए नये कानून में गंभीर सजा के प्रावधान है
एवं नये कानून में लागों को शीघ्र निर्णय व न्याय मिलने में आसानी होगी इसके अतिरिक्त श्री प्रवीण सोनी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी बिलासपुर ने सीन ऑफ काईम में साक्ष्य संकलन में फॉरेंसिक की भूमिका के बारे में जानकारी दिया। श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर, महिला बाल विकास अधिकारी सारंगढ़ ने नवीन कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत संवेदनशीलता से कार्य कर पीड़ितों को राहत देने की बात कहीं। श्री अवधेश पाणिग्राही मुख्य चिकित्सा अधिकारी सारंगढ़ ने उपस्थित लोगों को चिकित्सकीय प्रावधानों के बारे में अवगत कराया।
श्री पुष्कर शर्मा पुलिस अधीक्षक सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने अपने उदबोधन में बताया कि कार्यकम का मुख्य उद्देश्य आगामी 01 जुलाई 2024 से कानून में हो रहे सशोधन की जानकारी देना है। नये कानून की धाराओं में हुये परिवर्तन जैसे जीरों एफआईआर, ई-एफआईआर, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, दस्तावेज, की वर्तमान परिवेश में उपयोगिता एवं वर्तमान कानून की प्रमुख धाराओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कार्यशाला में उपस्थित लागों से अधिकाधिक प्रचार-प्रसार की अपील की।
श्री धर्मेश कुमार साहू, कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 मे पीड़ितों को शीघ्र एवं सुलम न्याय, होने की बात को रेखांकित कर कहा की नवीन कानून सभी के लिए मील का पत्थर साबित होगा तथा शिक्षण संस्थानों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को नवीन कानून के प्रति जागरूक बनाने का आह्वान किया।
उपरोक्त कार्यशाला में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारीगण, शहर के गणमान्य नागरिक, बार एसोशिऐशन के अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु महाविद्यालय एवं विद्यालय के छात्र/छात्राएं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रगण, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाईड के कैडेटस् आदि उपस्थित रहे।