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बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने पर उपकरण राजसात की हुई कार्यवाही

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कोलाहाल नियंत्रण एक्ट के तहत संबंधितों पर जुर्माना भी लगाया गया

गरियाबंद । कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों की सदस्यता में कोलाहाल नियंत्रण मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। इसके तहत ध्वनि प्रदूषण करने वाले मामलों  की जांच एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही अधिनियम का उल्लंघन करने पर प्रकरण भी दर्ज किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरण के तहत बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर 4 प्रकरणों में जप्त उपकरण एम्प्लीफायर, चोंगा एवं वायर को राजसात की कार्यवाही की गई है। साथ ही संबंधितों पर एक – एक हजार रुपए कुल 4 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नही करने पर कारावास की सजा का आदेश भी दिया गया है। उक्त कार्यवाही न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवभोग द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के तहत  की गई है।

उल्लेखनीय है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने तथा बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने पर उपकरणों को जप्त करते हुए कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे। उक्त प्रकरणों में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवभोग द्वारा सुनवाई करते हुए कानून का उल्लंघन करते पाए जाने वाले लोगों पर जुर्माने और जप्त संपत्ति को शासन के पक्ष में राजसात करने की कार्यवाही की गई। इन प्रकरणों अंतर्गत ग्राम मुंगिया निवासी रसिक नायक द्वारा गांव में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने पर 1 हजार रुपए जुर्माना एवं 1 एम्प्लीफायर, 1 चोंगा एवं 20 मीटर वायर राजसात की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार ग्राम धौराकोट निवासी जीतू सिन्हा, भरत लाल सिन्हा एवं सुरेश कुमार सिन्हा द्वारा  गांव में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने पर 1- 1 हजार रुपए जुर्माना एवं एम्प्लीफायर, चोंगा एवं  वायर राजसात की कार्यवाही की गई।

 

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