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अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आवेदकों को मिलेगा ढाई लाख रूपए

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आवेदक दम्पत्ति में कोई एक छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 27 जुलाई 2024 । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की योजना (डॉ आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन इंटरकास्ट मैरिज) अथवा छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से दिये जाने वाले अनुदान, सहायता पुरस्कार राशि ढाई लाख (2,50,000) रूपये है।

योजना अंतर्गत आवेदकों को अंतर्जातीय विवाह करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के मध्य आवेदन प्रस्तुत करना होता है। दम्पत्ति में से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

अंतर्जातीय विवाह को हिन्दु मैरिज एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी के कार्यालय का पंजीकृत प्रमाण पत्र होना चाहिए। द्वितीय विवाह में कोई राशि प्रदाय नही की जायेगी। दम्पत्ति में किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी, परंतु युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी। इसमें आय सीमा (इनकम) का बंधन नहीं है। योजना में से किसी एक योजना का लाभ लेने का पात्र होगा।

दम्पत्ति में से कोई भी छत्तीसगढ़ अथवा अन्य किसी भी राज्य से ऐसी किसी योजना से लाभान्वित न हुआ हो। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन, स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, संयुक्त खाता (भारतीय स्टेट बैंक), अंक सूची  जिसमें जन्मतिथि अकित हो और  आधार कार्ड शामिल है। इस योजना के लाभ के लिए जिले के कार्यालय कलेक्टर सारंगढ़ स्थित सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग में आवेदन पत्र किया जाता है।

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