बरमकेला पुलिस ने 3 शराब तस्करो को भेजा जेल
बरमकेला । सारंगढ़ बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के द्वारा जिले में अवैध जुआ सट्टा गांजा के बिक्री करने वालों के विरुद्ध निरंतर कड़ी कार्रवाई के निर्देश के परिपालन में आज दिनांक 25.5.2024 के रात्रि में थाना प्रभारी बरमकेला स.उ.नि. विजय गोपाल के द्वारा मुखबिर से सूचना मिलने पर अपने थाना स्टाफ के साथ रेड कार्रवाई हेतु रवाना हुए ग्राम खोरी गांव के स्वागत गेट के पास घेराबंदी कर उड़ीसा तरफ से एक टाटा नैनो का चार पहिया वाहन क्रमांक CG04 hb 4548 को रोके जिसमें तीन व्यक्ति सवार थे
वाहन चालक अपना नाम अमृत दास महंत तथा दो अन्य साथी शिवा महंत व छबीलाल महंत तीनों निवासी खोरी गांव का रहना बताए उक्त वाहन की तलाशी लेने पर गाड़ी के बीच सीट के नीचे 3 सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के संबंध में पूछताछ करने पर शिवा महंत ओडिशा तरफ से कच्ची महुआ शराब 150 लीटर को बिक्री करने हेतु लाना जिसमें से 100 लीटर शिवा महंत का होना
तथा 50 लीटर को छबिलाल महंत का होना बताया उक्त कच्ची महुआ शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताने पर आरोपी शिवा महंत पिता शोभाराज महंत उम्र 24 वर्ष के कब्जे से 100 लीटर कच्ची महुआ शराब छबिलाल महंत पिता गोवर्धन महंत उम्र 27 वर्ष के कब्जे से 50 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 30000 रुपए व चालक अमृत दास महंत पिता सोहन दास महंत 26 वर्ष के कब्जे से टाटा नैनो का चार पहिया वाहन क्रमांक सीजी 04 bh 4548 को कीमती 60000 कुल जुमला कीमती 90000 को गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस कब्जा में लिया गया बोरी में रखे
अवैध कच्ची महुआ शराब 150 लीटर शराब को 35 -35 लीटर छमता वाली प्लास्टीक जरिकेन में 10 लीटर क्षमता वाली में जप्त सुदा अवैध कच्ची महुआ शराब कों सुरक्षित रखा गया है। उक्त तीनों आरोपियों का कृत अपराध धारा 34(2) 59 (क) का अपराध घटित करना पाए जाने से आज दिनांक 25. 5.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।।।।