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केंद्र ने दिए नाफेड के फोर्टीफाइड चावल टेंडर को निरस्त करने के निर्देश…

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राईस मिलर्स एसोसिएशन की शिकायत पर हुई कार्रवाई

रायपुर । फोर्टीफाइड चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRK) की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ में नाफेड (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) द्वारा बुलाए गए टेंडर में कुछ अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि टेंडर में कुछ ऐसे नियम जोड़े गए थे जो केवल कुछ चुनिंदा FRK निर्माताओं के ही पक्ष में थे, जिससे प्रतियोगिता प्रभावित हो रही थी।

एसोसिएशन ने इन अनियमितताओं को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने की मांग की गई। इस पर संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देशित किया है कि नाफेड के इस टेंडर को निरस्त करने की प्रक्रिया आरंभ की जाए। इसके साथ ही, नाफेड की भूमिका और कार्यप्रणाली की जांच कर, संबंधित जानकारी मंत्रालय को अवगत कराने के लिए भी कहा गया है।

फोर्टीफाइड चावल योजना का उद्देश्य
फोर्टीफाइड चावल योजना का उद्देश्य पोषण की गुणवत्ता बढ़ाना है ताकि इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से विशेषकर कुपोषित बच्चों और महिलाओं तक पहुंचाया जा सके।

खाद्य मंत्रालय के इस निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाने की संभावना है, जिससे सभी FRK निर्माताओं को समान अवसर मिल सके। राइस मिलर्स एसोसिएशन के पत्र पर तत्वरीत कार्यवाही के लिए एसोसिएशन के सदस्यों ने केंद्र का आभार जताया है।

 

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