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शा.उ.मू.दुकान गंजाईभौना द्वारा 3 लाख 65 हजार का राशन गबन अपराध पंजीबद्ध

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सारंगढ़ । जिला मुख्यालय के शा.उ.मू. दुकान गंजाईभौना आई डी क्रमांक 4120030 93 है , ग्राम गंजाईभौना के हितग्राही के द्वारा उनको शा. उ.मू.दु. के संचालक दिशा अनुराग महिला स्व सहायता समूह डोमाडीह ब के विरूद्ध शिकायत किया गया था जो उनको 3 माह अप्रैल, मई, जून, का खाद्यान वितरण नही हुआ है। जिसकी जांच मेरे द्वारा किया गया है, जांच में दिशा अनुराग महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती तोष कुमारी साहू एवं विक्रेता लक्ष्मी कुमार साहू के द्वारा शाउमू दुकान से राशन चावल 85.79 क्विटंल, शक्कर 0.52 क्विटल, नमक 4.34 क्विटंल व चना 8. 49 क्विटंल जिसका इकोनामिक कास्ट की दर से राशि 3 लाख 65 हजार 58.87 रूपये की अपयोजन किया है जिस संबंध में आज दिनांक 03 अगस्त 2024 को थाना केड़ार आकर एक लिखित आवेदन खाद्य निरीक्षक निलीमा शर्मा प्रस्तुत की गई ।

आवेदिका का आवेदन नकल श्रीमान थाना प्रभारी केडार जिला सारंगढ-

बिलाईगढ विषय शाउमु दुकान गंजाई भौना के पूर्व दुकान संचालन कर्ता दिशा अनुराग महिला स्व सहायता समूह डोमाडीह ब के संचालक सह अध्यक्ष श्रीमती तोष कुमारी साहू एवं विक्रेता लक्ष्मी कुमार साहू विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने बाबत्। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि – मैं सारंगढ़ क्षेत्र में खाद्य निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। ग्राम पंचायत गंजाईभौना शा.उ.मू.दु. गंजाईगौना मेरे प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। उक्त दुकान का संचालन दिशा अनुराग महिला स्व सहायता समूह डोमाडीह ब के द्वारा किया जा रहा था ।जिसके अध्यक्ष श्रीमती तोष कुमारी साहू व विक्रेता लक्ष्मी कुमार साहू है। उक्त दुकान में राशनकार्डधारियों द्वारा माह अप्रैल, मई एवं जून 2024 में राशन वितरण नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर मेरे द्वारा दिनांक 4 जुलाई24 को जांच की गई । जाँच के दौरान खाद्यान्न सामग्री चावल 138.29 क्वि, शक्कर 4.7 क्वि, नमक 8.34 वि., चना 15.99 क्चि. की कमी पाई गई । इसके पूर्व दिनाक 23 अप्रैल 24 को भी उक्त दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया था। अनु. अधि. (रा) के आदेश क / 1812/अवि.अ/वा-4/ खाद्य / 24 सारंगढ़ दिनाक 09 जुलाई 23 के तहत उक्त दुकान के पूर्व संचालनकर्ता दिशा अनुराग महिला स्व सहायता समूह डोमाडीह व को निलंबित किया गया। निलंबन के पश्चात् दिनांक 10 जुलाई 24 को पूर्व संचालनकर्ता के द्वारा वर्तमान संचालक को चावल 52.50 किं, शक्कर 3.95 क्वि, नमक 4.00 क्विं., चना 7.50 विंच. सुपुर्दगी में दिया गया।

विदित हो कि – पूर्व संचालन कर्ता दिशा अनुराग महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती तोष कुमारी साहू एव विकेता लक्ष्मी कुमार साहू द्वारा वर्तमान मे अपयोजित खाद्यान्न सामग्री चावल 85. 79 क्वि, शक्कर 0.52 किं, नमक 4.34 क्वि. चना 8.49 क्वि. की भरपाई नहीं किया गया है । जिसका इकनामिक कास्ट की दर से राशि तीन लाख पैसठ हजार अनठावन रूपये सतासी पैसें मात्र है जो कि – वसूली योग्य है । अतः उपरोक्त तथ्य को संज्ञान में रखते हुए प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शा. उ.मू. दुकान गजाईभौना के पूर्व दुकान संचालनकर्ता दिशा अनुराग महिला स्व सहायता समूह डोमाडीह के अध्यक्ष श्रीमती तोष कुमारी साहू व विक्रेता लक्ष्मी कुमार साहू विरुद्ध छग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 5 (1) (24) (26), 11 (11). 15 एव आवश्यक वस्तु अधि नियम 1955 की कंडिका 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना उचित होगा। थाना प्रभारी केदार के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

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