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डीईओ एलपी पटेल का बड़ा एक्शन, हर्बल लाइफ कार्य से जुड़े बरमकेला के दो शिक्षकों को किया निलंबित

जांच टीम गठित कर जांच के निर्देश जारी, सारंगढ़ व बिलाईगढ़ विखं के कई शिक्षक रडार में

सारंगढ़ बिलाईगढ़ न्यूज़/ जिला शिक्षा अधिकारी एल पी पटेल ने कार्य में लापरवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए हर्बल लाइफ कंपनी कार्य से जुड़े बरमकेला के दो शिक्षक आत्माराम चौहान प्रधान पाठक शास प्राथमिक शाला बेंदरापारा विखं बरमकेला, महादेव भूमिजन सहायक शिक्षक एलबी दानी घाटी विखं बरमकेला को निलबित करते हुए जांच के निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब हो की कुछ दिनों पूर्व ही जिला शिक्षा अधिकारी श्री पटेल ने प्राइवेट कंपनियों के कार्यों से जुड़े और आर्थिक लाभ ले रहे शिक्षकों को नोटिस जारी किया था और कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए थे। जिस पर संस्था जांच कार्य कर रही थी, उक्त जांच कार्य के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी का यह बड़ा एक्शन शिक्षा जगत में शिक्षकों को अपने कर्तव्य के प्रति कार्य करने की दिशा में एक बड़ी शिक्षा है और अन्य शिक्षकों को सुधरने का एक बड़ा मौका। विश्वस्त सूत्रों की माने तो बरमकेला के बाद जल्द ही सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विकास खंड में ऐसे शिक्षकों को चिन्हांकित कर बड़ी कार्यवाही किए जाने की सूचना मिल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी एल पी पटेल के उक्त कार्यवाही को लेकर कार्य के प्रति लापरवाह शिक्षकों के बीच हड़काम मच गया है, शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के सुधार में अब तक का यह बड़ा फैसला कहीं ना कहीं शिक्षा के गुणवत्ता और स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त विषयों के जांच करता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन सह अभी मत दिनांक 11.12.2024 के आधार पर उक्त शिक्षको के विरुद्ध मूल कर्तव्यों को अनदेखी कर अपने शासकीय कर्तव्यों में दिनांक 11.4.2023 के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा हर्बल लाइफ कंपनी से जुड़कर प्रचार – प्रसार करते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाने संबंधित जांच की पुष्टि होना पाया गया है। उक्त शिक्षकों का छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 व 16 के विपरीत तथा कर्तव्य के प्रति अनुशासन हीनता को प्रकट करता है। अस्तु उक्त शिक्षक गण को उक्त कृत्य हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के नियम 1966 के उप नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित किया गया है उक्त अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बरमकेला नियत होगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। जांच हेतु जांच करता अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार जांगड़े विकासखंड शिक्षा अधिकारी बरमकेला तथा प्रस्तुत करता अधिकारी श्री रवि कुमार डोंगरे सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ को नियुक्त किया गया है। उन्हें 45 दिवस के भीतर विभागीय जांच कर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन जिला कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है।

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