CHHATTISGARH

कलेक्टर के आदेश खिलाफ जिला पटवारी संघ ने दिया ज्ञापन

Advertisement
Advertisement
Advertisement

मामला सारंगढ़ पटवारी को निलंबित किए जाने का

सारंगढ़ । जिला कलेक्टर धर्मेश साहू के द्वारा पटवारी हल्का नंबर 28 उमेश कुमार पटेल को निलंबित कर दिया गया । निलंबन आदेश पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा करार देते हुए जिला पटवारी संघ के द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देते हुए किए गए निलंबन को निरस्त किये जाने  की मांग किए हैं । आपके संदर्भित आदेश के तहत्  उमेश कुमार पटेल पटवारी हल्का नंबर 28 सारंगढ़ को बिना कोई सही कारण के निलंबन कर दिया गया है।

निलंबन में उल्लेखित कारण डिजिटल हस्ताक्षर हटाया जाना तथा बिना समक्ष प्राधिकारी के अनुज्ञा के खसरा नंबर 975/1 को विलोपन किये जाने एवं खसरा 975/1/व/1 से संबंधित जानकारी में संशोधन किये जाने का प्रथम तया दोषी होने पर निलंबित किया गया उल्लेखित है । यह कि – वर्तमान भुईया पोर्टल में पटवारी आई डी में न तो डिजिटल हस्ताक्षर हटाने का विकल्प है, न ही किसी खसरा को विलोपन किये जाने का विकल्प है

पटवारी आई डी में भूमिस्वामी से संबंधित मोबाईल नंबर, आधार नंबर, किसान किताब (ऋण पुस्तिका), लिंग प्रविष्टि का ही विकल्प दिया गया है । इसके अलावा भूमिस्वामी से संबंधित समस्त सुधार जैसे – भूमि स्वामी के नाम त्रुटि, पिता का नाम सुधारना, जाति सुधार , खसरा संकलन एवं विलोपन, रकबा सुधार, सिंचित असिंचित सभी सुधार अनुविभागीय अधिकारी (रा०) के पास धारा 115 के तहत् किया जाता है, जिसमें से कोई भी सुधार पटवारी आई डी से संभव ही नहीं है।

विदित हो कि उपरोक्त संदर्भित निलंबन आदेश को निरस्त कर वापस लिये जाने एवं पीड़ित पटवारी को यथावत् पदस्थ करने की  महती कृपा करें। राजस्व पटवारी संघ जिला शाखा सारंगढ़-बिलाईगढ़ के निवेदन पर आपके द्वारा सहृयता पूर्वक कार्यवाही नहीं किये जाने पर राजस्व पटवारी संघ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ दिनांक 12 जून 2024 दिन बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए विवश होगें , जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही जिला प्रशासन सारंगढ़ बिलाईगढ़ की होगी।

मजे की बात है कि – उक्त पटवारी को दुर्भावना वश पूर्व कलेक्टर कुमार चौहान के द्वारा सारंगढ़ हल्का नंबर से हटा दिया गया था , जिस आदेश के खिलाफ पटवारी हल्का नंबर 28 उमेश कुमार पटेल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्टे ऑर्डर लेकर पुनः हल्का नंबर 28 में पदस्थ रहे । कलेक्टर महोदय इस विषय पर गंभीरता से विचार कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाए ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button