CHHATTISGARH

18 वर्ष से कम आयु के लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कानूनन अपराध

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

नाबालिग विवाह की रोकथाम के लिए मोबाइल नंबर जारी

सारंगढ़-बिलाईगढ़, लड़की के 18 वर्ष और लड़के का 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद शादी किया जा सकता है।समाज में अभी भी कहीं कहीं आयु का निर्धारण किए बिना चोरी छिपे शादी की जाती है। ऐसे नाबालिग 18 वर्ष से कम आयु के लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। यह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध है।

ऐसे नाबालिग विवाह के रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर को प्रतिषेध अधिकारी है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ऐसे बाल /नाबालिग विवाह के रोकथाम के लिए अपने नजदीकी पुलिस थाना,

जिला बाल सरंक्षण अधिकारी रायगढ़ (मो नंबर 9165584847) और बलौदाबाज़ार भाटापारा (मो नंबर 7898959283) से संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि अक्षय तृतीया जैसे विशेष विवाह लग्न में ऐसे विवाह होने की संभावना ज्यादा होता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button