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राजिम कुंभ मेला: श्रद्धालुओं की आस्था के लिए 12 से 26 फरवरी तक शराब बिक्री प्रतिबंधित, शासन का आदेश जारी

राजिम कुंभ कल्प मेले के दौरान 12 से 26 फरवरी तक शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

महामाघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक श्रद्धालुओं की भावनाओं के सम्मान में बड़ा फैसला

राजिम कुंभ कल्प मेले के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन ने 12 फरवरी से 26 फरवरी तक शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। महामाघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस धार्मिक मेले के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

गरियाबंद, रायपुर और धमतरी जिले में कुल 6 शराब दुकानें रहेंगी बंद

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गरियाबंद जिले के राजिम, रायपुर जिले के गोबरा नवापारा और धमतरी जिले के मगरलोड सहित कुल 6 शराब दुकानें इस अवधि में पूरी तरह बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं और संबंधित जिलों के प्रशासन को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम, अवैध बिक्री पर भी नजर

राजिम कुंभ कल्प मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु देशभर से आते हैं। धार्मिक आयोजनों की पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं कि इस दौरान शराब की अवैध बिक्री न हो और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाए।

स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने फैसले का किया स्वागत

इस निर्णय को लेकर स्थानीय लोग और श्रद्धालु दोनों ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक आयोजन के दौरान शराब बिक्री पर रोक लगाना एक सकारात्मक पहल है, जिससे मेले की गरिमा बनी रहेगी और श्रद्धालु बिना किसी व्यवधान के धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो सकेंगे।

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