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सचिव निलंबित: 1 लाख 48 हजार रुपये की गड़बड़ी के आरोप में कार्रवाई

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सूरजपुर जिले के सरमा ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव दयाशंकर साहू को लगभग 1 लाख 48 हजार रुपये की गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पंचायत सचिव पर विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिल तैयार करने और सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में की गई है।

गड़बड़ी के आरोप और जांच

दयाशंकर साहू पर आरोप है कि उन्होंने पीडीएस भवन निर्माण, स्कूल मैदान में मुरमीकरण और पंचायत भवन में बिजली मरम्मत जैसे कार्यों के नाम पर फर्जी बिल तैयार किए थे, जबकि इन कार्यों को कागजों तक ही सीमित रखा गया था। वास्तविकता में इन कार्यों का कोई ठोस आधार नहीं था और न ही इन कार्यों का किसी भी स्तर पर कोई समुचित क्रियान्वयन हुआ था।

इस गंभीर मामले को लेकर जिला पंचायत के सीईओ ने जांच टीम का गठन किया। जांच के बाद रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई, जिसके बाद दयाशंकर साहू के खिलाफ कार्रवाई की गई।

ग्रामीणों का विरोध और अनशन

एक महीने पहले, इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने सचिव के खिलाफ अनशन किया था। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शिकायत कर सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। अनशन और शिकायतों के बाद ही जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की। ग्रामीणों का कहना था कि सचिव ने सरकारी धन का गलत उपयोग किया और विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिल तैयार किए।

निलंबन की कार्रवाई

जांच रिपोर्ट में सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पुष्टि होने के बाद, जिला पंचायत के सीईओ ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सचिव पर आरोप है कि उन्होंने विकास कार्यों के नाम पर जो राशि निकाली थी, वह पूरी तरह से गड़बड़ी और धोखाधड़ी के तहत थी।

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