
रायपुर । राज्य सरकार ने फिल्म ‘छावा’ को राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) में छूट देने का निर्णय लिया है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह छूट 27 फरवरी से आगामी छह महीने तक प्रभावी रहेगी।
फिल्म ‘छावा’ को इसके कथानक और विशेष गुणों के कारण यह छूट प्रदान की गई है। इस फैसले के तहत, राज्य के मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में फिल्म के टिकटों पर एसजीएसटी की राशि घटाकर दर्शकों को लाभ दिया जाएगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फिल्म के प्रदर्शन के दौरान सिनेमाघरों में सामान्य प्रवेश शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर स्वयं राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की राशि का वहन करेंगे।
राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी, और यह प्रतिपूर्ति 2040 तक के अंतर्गत विकल्पनिय होगी। आदेश का क्रियान्वयन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।