CHHATTISGARH

किसानों को खेती के लिए केसीसी ऋण देकर सरकार कर रही मदद

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

सारंगढ़ बिलाईगढ़ किसानों के खेती का मौसम आ गया है। किसानों को खेती के लिए केसीसी ऋण देकर सरकार मदद कर रही है।इस समय किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानो को अपनी फसलोत्पादन के लिए समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने तथा उधारदाताओं जैसे साहूकारों द्वारा वसूल की जाने वाली उच्च-ब्याज दरों से बचाना है। इसकेे अतिरिक्त इससे किसान अपने आकस्मिक खर्चाे एवं अन्य कृषि आनुषंगिक क्रियाओं हेतु आसानी से राशि की व्यवस्था कर सकता है। जिन किसानों ने पूर्व में केसीसी नही लिया है

उन्हे और जिन्होंने पूर्व में केसीसी का ऋण चुका चुके हैं उन सभी किसानों को केसीसी का लाभ आवेदन करने पर मिलेगा। केसीसी के द्वारा किसान 7  प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण ले सकता है जिस पर छूट भी लागू होगा। 3 लाख रुपये से अधिक के ऋण पर ब्याज दर समयानुसार देय होगा। केसीसी सीमा 3 लाख रूपए के भीतर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाता है।

ऋण चुकाने का समय किसान के फसल अवधि (अल्प/दीर्घ) तथा उत्पाद की बिक्री के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यदि किसान 3 लाख रुपयें तक के ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करता है, तो 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर छूट का लाभ भी ले सकता है।

केसीसी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की ऋण सीमा में वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने की सुविधा मिलती है। साथ ही साथ केसीसी धारक किसानों को स्थायी विकलांगता और मृत्यु पर तथा अन्य जोखिमों पर बीमा आवरण भी प्रदान किया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का आवेदन करने के लिए सभी किसान जो स्वयं अथवा समूह में खेती या खेती संबंधित कार्य करते हैं वे व्यक्ति जो भू-स्वामी सह कृषक हैं अथवा डेयरी किसान जो फसल उत्पादन या किसी भी संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ गैर कृषि गतिविधियों के लिए शार्ट-टर्म लोन के लिए पात्र/योग्य हैं। उन किसानों को बैंक के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 8 आवश्यक दस्तावेज़

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे – (1) आवेदन पत्र, (2) पासपोर्ट साईज 2 फोटो, (3) परिचय पत्र जैसे- ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई.डी. कार्ड/पासपोर्ट में से कोई भी एक, (4) एडेªस पू्रफ जैसे- ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड, (5) बी-1, खसरा पांचसाला, (6) फसलों का विवरण तथा क्षेत्रफल, (7) सुरक्षा दस्तावेज ऋण सीमा 1.60 लाख से अधिक/3 लाख जो भी लागू हो, (8) अन्य दस्तावेज बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार।

एक बार राशि स्वीकृत होने के बाद, उपयोगकर्ता को बैंक का किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। कार्डधारक 3 लाख  रूपए तक की ऋण सीमा पर 1.80 लाख रूपए नगद के रुप में तथा 1.20 लाख रूपए वस्तु (खाद) के रुप में ऋण प्राप्त कर सकता है। वह प्राथमिक सहकारी समितियों से अपनी फसल के लिए ऋण पर खाद की खरीदी कर सकता है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के भू-स्वामी किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनाने से वंचित या छूट गए हैं। वे किसान अपने नजदीकी सहकारी समिति, अपैक्स बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित एवं अन्य संबंधित बैंकों से संपर्क कर केसीसी का लाभ ले सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button