*शालेय कार्य में लापरवाही बरतने पर जिलाशिक्षाधिकारी ने जारी किया शो काज नोटिस*

सारंगढ शासकीय उ.मा.वि. गाताडीह, वि.ख. बिलाईगढ़ के हेमचरण अनन्त, प्रभारी प्राचार्य, डी. के प्रधान, व्याख्याता, सुश्री सी. जांगड़े, व्याख्याता, पी. बरिहा, व्याख्याता, एस.एन. साहू, सहा ग्रे 3, ओ.एन. पाण्डे, सहा.ग्रे. 3 को जारी शो काज नोटिस में उल्लेख किया गया है कि 20 अगस्त को विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। उक्त निरीक्षण दौरान पाया गया कि विद्यालय में निर्धारित समय के पश्चात् प्रार्थना सभा को प्रारंभकिया गया, कलेक्टर के निर्देशानुसार कमजोर छात्रो के लिए विशेष अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाना था जो कि नही होना पाया गया, कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्रो का विषयवार साप्ताहिक ईकाई टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, प्राचार्य द्वारा नियमित अवलोकन नहीं किया जा रहा है एवं संबंधित शिक्षक/लिपिको के द्वारा निर्धारित शालेय् समय का पालन नहीं कर विलम्ब से शाला में उपस्थित हुए, जिससे अध्ययन-अध्यापन एवं कार्यालयीन कार्य बाधित हो रहा है। डी. के. प्रधान व्याख्याता दिनांक 12 अगस्त से 20 अगस्त तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए है। गए है। य् सभी उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होना तथा अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही को प्रकट करता है। आपका सभी उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होना तथा अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही को प्रकट करता है तो क्यों न आपके उक्त कृत्य के लिए राज्य कार्यालय को कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध मे अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष विद्यालयीन समय के पश्चात् प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। आपका स्पष्टीकरण समाधानकारक एवं संतोषजनक नहीं पाए की स्थिति मे एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।
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