
सारंगढ़ बिलाईगढ़ शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी के पद को लेकर अस्थिरता बरकरार
सारंगढ़ बिलाईगढ़ । डीईओ एलपी पटेल को शासन द्वारा हटा कर उनके स्थान पर डीईओ पद पर हरदी हाई स्कूल प्राचार्य श्रीमती विभावरी सिंह ठाकुर को डीईओ बनाया गया था और एल पी पटेल को हरदी प्राचार्य पद पर पदस्थ किया गया था, जिसके विरुद्ध एल पी पटेल ने माननीय उच्च न्यायालय में उक्त आदेश के खिलाफ माननीय न्यायालय में स्टे ऑर्डर हेतु याचिका दी थी ।
याचिकाकर्ता एल पी पटेल के विद्वान वकील वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी, धनीराम पटेल और पंकज सिंह ने वाद प्रस्तुत किया कि याचिका कर्ता जिला शिक्षा प्रभारी के पद पर हैं अधिकारी सारंगढ़, जिला सारंगढ़ – बिलाईगढ़ (छ.ग.) वह आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 4, जो कनिष्ठ है याचिकाकर्ता को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है,
सारंगढ़, जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक जूनियर को पद स्थापन कर प्रभारी जिले का प्रभार सौंपा गया, शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़, जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ एवं भले ही याचिकाकर्ता को वर्तमान स्थान से कार्यमुक्त कर दिया गया हो पदस्थापन, प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार सारंगढ़, जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ को सौंपा जायेगा।
याचिकाकर्ता स्वयं तत्काल अपना स्थानांतरण एवं कार्य मुक्त करें। सुनवाई की अगली तारीख तक आदेश पर रोक रहेगी। पी.एफ. के भुगतान पर प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस जारी करें। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने जारी किया है।
सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के पद को लेकर पदभार ग्रहण करने के पूर्व ही राजनीतिक शिकवा शिकायत का दौर और उसके बाद निरंतर स्थानांतरण की प्रक्रिया और अब न्यायालय का स्टे को देखते हुए उक्त पद में अस्थिरता बनी हुई है। आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित हो रही है, शिक्षा विभाग के कार्य काम काज़ पटरी में आने से पहले ही रुक गए हैं। ऐसे में जिले की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है।
शासन और प्रशासन तंत्र अपने मनचाहे को कुर्सी में बैठाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य और जिले की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा रोडा नजर आ रहा है। जिला प्रशासन जल्द ही उक्त पद को लेकर स्थिरता बरकरार रखते हुए जिले के छात्रों को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करें ना की शिक्षा विभाग को राजनीति की भेंट चढ़ा दे।