सारंगढ़ बिलाईगढ़

नवरात्र और दशहरा पर्व में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ सुगम यातायात सुनिश्चित करें-कलेक्टर

कलेक्टर की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा की समीक्षा, माई नाथलदाई मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनेगी समन्वित कार्ययोजना

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने प्रवर्तन और अभियांत्रिकी सुधार पर जोर, नशे के अवैध कारोबार एवं नियम विरुद्ध ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर होगी कार्रवाई

सारंगढ़–बिलाईगढ़, 30 सितंबर 2026। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले की कानून व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, नगरीय निकाय एवं समिति से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने आगामी नवरात्र और दशहरा पर्व को देखते हुए कानून व्यवस्था, भीड़ एवं यातायात प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, दुर्घटना संभावित स्थलों में सुधार और मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की एजेंडावार समीक्षा करते हुए प्रशासन और पुलिस की टीम को आपसी समन्वय के साथ मैदानी स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने जिले में कानून व्यवस्था, यातायात नियमों के पालन, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी।
कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने जिले की ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत माई नाथलदाई मंदिर में 11 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले नवरात्र पर्व की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। नवरात्र के दौरान ओडिशा सहित आसपास के जिलों एवं विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए उन्होंने मंदिर परिसर और पहुंच मार्ग में सुरक्षा, सुगम आवागमन, वाहनों की पार्किंग, भीड़ नियंत्रण तथा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पहले से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन स्थल एवं प्रमुख मार्गों का पूर्व निरीक्षण कर आवश्यक स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही अनुविभाग, थाना, चौकी, और तहसील स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी पर्वों के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी सजगता और आपसी समन्वय के साथ मैदानी स्तर पर कार्य करे। अधिकारियों को अपने क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करने, आयोजन समितियों के साथ पहले से समन्वय स्थापित करने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ऐसी हो कि श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और जिले में नवरात्र एवं दशहरा पर्व सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।
पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने संबंधित थाना प्रभारियों को आयोजन समितियों से पूर्व समन्वय रखने, भीड़ वाले स्थानों एवं प्रमुख मार्गों पर पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी सुनिश्चित करने तथा यातायात बाधित नहीं होने देने के निर्देश दिए।
बैठक में 20 अक्टूबर को सारंगढ़, सरसीवा, पेंड्रावन, कोसीर, बरमकेला एवं सरिया में आयोजित होने वाले दशहरा एवं गढ़विच्छेदन पर्व की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने गढ़विच्छेदन एवं रावण पुतला दहन देखने पहुंचने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थलों पर सुरक्षा, सुरक्षित प्रवेश एवं निकास, यातायात नियंत्रण और पार्किंग की सुव्यवस्थित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को अधिक भीड़ वाले स्थानों की पहले से पहचान कर वहां आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा।

*ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई*

ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भाई साहू ने धार्मिक, सामाजिक एवं सार्वजनिक आयोजनों में निर्धारित ध्वनि सीमा और समय का अनिवार्य रूप से पालन कराने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने क्षेत्रों के डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों की बैठक लेकर प्रचलित नियमों एवं प्रतिबंधों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति अथवा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर एवं ध्वनि यंत्रों के संचालन पर निगरानी रखने के साथ अस्पताल, विद्यालय, न्यायालय एवं अन्य शांत क्षेत्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में कोलाहल अधिनियम के तहत 5 प्रकरण दर्ज कर एक पिकअप वाहन, 5 डीजे बॉक्स एवं 2 साउंड बॉक्स सिस्टम जब्त किए गए और न्यायालय द्वारा 7 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। वर्ष 2026 में अब तक एक प्रकरण में एक साउंड बॉक्स सिस्टम जब्त किया गया तथा न्यायालय द्वारा एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
*सड़क सुरक्षा के लिए प्रवर्तन के साथ दुर्घटना संभावित स्थलों में होंगे सुधार*

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली जनहानि में कमी लाने के लिए पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, नगरीय निकाय और संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जनवरी से अगस्त 2026 तक जिले में 147 सड़क दुर्घटनाओं में 82 लोगों की मृत्यु हुई और 145 लोग घायल हुए हैं। कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा के निर्देशों का प्रभावी पालन कराते हुए दुर्घटनाओं और मृत्यु के मामलों में और कमी लाने के लिए प्रवर्तन के साथ सुधारात्मक उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा।

पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने यातायात नियमों के पालन के लिए की गई पुलिस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी से 31 अगस्त 2026 तक मोटरयान अधिनियम के तहत 1,418 प्रकरणों में 16 लाख 80 हजार 400 रुपए की कार्रवाई की गई। इनमें नो-पार्किंग के 437, बिना सीट बेल्ट के 374, बिना हेलमेट के 160, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग के 131, शराब सेवन कर वाहन चलाने के 102, बिना लाइसेंस के 88, तेज गति से वाहन चलाने के 51, मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन के 43 तथा नो-एंट्री के 32 प्रकरण शामिल हैं। उन्होंने यातायात अमले को हेलमेट एवं सीट बेल्ट का पालन कराने के साथ तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल के उपयोग, बिना लाइसेंस वाहन चलाने और नाबालिग वाहन चालकों के मामलों में नियमित जांच जारी रखने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट की पहचान और उनमें सुधार को प्राथमिकता देते हुए पिछले तीन से पांच वर्षों के दुर्घटना आंकड़ों का विश्लेषण कर बार-बार दुर्घटना होने वाले स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। पुलिस, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परिवहन विभाग एवं स्थानीय निकाय संयुक्त रूप से ऐसे स्थानों का निरीक्षण करेंगे। सड़क की चौड़ाई, दृश्यता, मोड़ एवं जंक्शन, गति सीमा, सड़क संकेतक, प्रकाश व्यवस्था और डिवाइडर सहित सुरक्षा मानकों का तकनीकी परीक्षण कर विभागवार सुधार कार्य किए जाएंगे।
उन्होंने आवश्यकतानुसार चेतावनी संकेतक, रंबल स्ट्रिप, कैट्स-आई, रिफ्लेक्टर, क्रैश बैरियर एवं गति सीमा बोर्ड लगाने, सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढे भरने, ब्लाइंड स्पॉट दूर करने, स्ट्रीट लाइट तथा रोड मार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। जरूरत वाले स्थानों पर यातायात सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल पार पथ और डिवाइडर बनाने तथा अतिक्रमण हटाकर यातायात सुगम करने के निर्देश दिए। स्कूल, अस्पताल, बाजार और धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष यातायात प्रबंधन तथा पार्किंग व्यवस्था पर भी ध्यान देने को कहा गया।
सड़क सुरक्षा को जन-जागरूकता से जोड़ते हुए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा वाहन चालकों, बस एवं ऑटो चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। चयनित ग्राम पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रों में यातायात पार्क सह-शिक्षण केंद्र स्थापित करने की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई, जहां बच्चों एवं युवाओं को मॉडल सड़क, चौराहा, यातायात संकेत तथा हेलमेट एवं सीट बेल्ट के महत्व सहित सड़क सुरक्षा नियमों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

*मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई रखें जारी*

कलेक्टर ने मादक पदार्थों के अवैध परिवहन एवं कारोबार के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए पुलिस प्रशासन को इनके स्रोत और परिवहन पर सतत निगरानी रखने तथा संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी से 27 सितंबर 2026 तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत गांजा के 49 प्रकरणों में 98 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1048.718 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 90 लाख 80 हजार 600 रुपए है। इन प्रकरणों में 49 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इसी अवधि में कोरेक्स कफ सिरप के 2 प्रकरणों में 4 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 178 नग सिरप, जिसकी कीमत 38 हजार 330 रुपए है, तथा 3 वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर सूचना तंत्र मजबूत रखते हुए सतत निगरानी और कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए।
समाचार क्रमांक 888// गुलाब डड़सेना फोटो क्रमांक 01,0203

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