60 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी को सरिया पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी का नाम पता तुलाराम जायसवाल पिता हीरालाल जायसवाल उम्र 50 वर्ष साकिन देवगांव थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)
जप्ती 60 लीटर हाथ भट्टी का बना कच्ची गहुआ शराब कीमती करीबन 12000 रु०
मामले का संक्षिप्त विवरण जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ श्री पुष्कर शर्मा के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों जुआ. सट्टा, शराय, अवैध मादक पदार्थ गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा अति० पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ श्रीमती निमिषा पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक सारंगढ़ श्री अविनाश मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में मुखबीर की सुचना पर 60 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।*
प्रकरण में दिनांक 11.03.2025 को मुखबीर की सुचना पर घटनास्थल ग्राम देवगांव बस स्टैण्ड के पास जाकर अवैध महुआ शराब बिकी की सुचना पर दबिश दिया गया जो आरोपी-तुलाराम जायसवाल पिता हीरालाल जायसवाल उम्र 50 वर्ष साकिन देवगांव थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (७०१०) के कब्जा से उसके पेश करने पर तीन अलग-अलग सफेद रंग के प्लास्टिक जरीकेन में रखा अवैध हाथ भट्टी का बना कच्ची महुआ शराब करीबन 60 लीटर को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी तुलाराम जायसवाल के विरूद्ध थाना सरिया में अप०क०-35/2025 धारा 34(2), 59 (क) आबकारी एक्ट कायम कर मामला विवेचना में लिया आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर उसे दिनांक 12.03.2025 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस प्रकार थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिकी करने वालों के विरूद्ध सरिया पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना सरिया के थाना प्रभारी स०उ०नि० टीकाराम खटकर के नेतृत्व में प्र०आर० सत्यम मण्डलोई, सुरेन्द्र सिदार, आरक्षक अमृत केंवट, दिलीप स्नेही, म०आर० सविता यादव का सराहनीय योगदान रहा।