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गांजा तस्कर को 10 साल का सश्रम कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना

विशेष न्यायालय रायगढ़ ने सुनाया सख्त फैसला

सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस के निर्देश पर नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बरमकेला पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। विशेष न्यायालय रायगढ़ (NDPS) ने इस मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

तस्करी का खुलासा

थाना बरमकेला के तत्कालीन प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विजय गोपाल ने अपने पुलिस बल के साथ 21 अक्टूबर 2023 को ग्राम चांटीपाली जंगल में मेन रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान सफेद महिंद्रा पिकअप (क्रमांक MP 20 GB 6418) में गुप्त चेंबर से 20 किलो गांजा बरामद किया। इस मादक पदार्थ की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आंकी गई।

वाहन में गुप्त चेंबर बनाकर गांजा ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से आरोपी शेषादेव विसवाल (उम्र 39 वर्ष), निवासी बुढ़ीखमार, जिला सम्बलपुर (ओडिशा) को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ थाना बरमकेला में अपराध क्रमांक 175/2023 के तहत धारा 20(b) NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया।

कड़ी सजा का ऐलान

विशेष न्यायालय रायगढ़ ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय के इस सख्त फैसले से नशे के कारोबारियों को कड़ा संदेश दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक की सख्त हिदायत

सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों जैसे जुआ, सट्टा, शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई ने क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है।

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