छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव, 14 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कराएं रजिस्ट्रेशन

नया अधिनियम लागू, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

छत्तीसगढ़ में नया पंजीकरण नियम लागू, पुराने कानून को किया गया समाप्त
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यभर की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 को लागू कर दिया है। यह नया कानून अब 1958 के पुराने अधिनियम की जगह ले चुका है। इसके साथ ही वर्ष 2021 के नियम भी प्रभावी हो गए हैं, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और तकनीकी रूप से उन्नत हो गई है।


पंजीकरण अब केवल ऑनलाइन, श्रम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधा
अब सभी पात्र दुकानों और प्रतिष्ठानों को पंजीकरण के लिए http://shramevjayate.cg.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस बनाई गई है ताकि व्यवसायियों को किसी प्रकार की जटिलता या भ्रष्टाचार का सामना न करना पड़े।


किसके लिए है यह पंजीकरण अनिवार्य?
यह नियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अधिनियम की अधिसूचना 13 फरवरी 2025 से लागू मानी गई है, और इसके अनुसार 14 अगस्त 2025 तक सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।


पंजीकरण में देरी पर लगेगा जुर्माना, प्रमाणपत्र के लिए समझौता जरूरी
यदि कोई प्रतिष्ठान निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीकरण करता है तो उसे 25% अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा। साथ ही, अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रशमन (समझौता) की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।


श्रम कानूनों को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम
यह नया अधिनियम छत्तीसगढ़ में श्रम व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-समर्थ बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी दुकानें और प्रतिष्ठान नियमित दायरे में आएं और उनके कर्मचारियों को भी कानूनी सुरक्षा और अधिकार मिल सकें।


व्यवसायियों के लिए चेतावनी: समय रहते पंजीकरण कराएं
सभी व्यवसायियों से आग्रह है कि वे पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 से पहले अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उन्हें किसी विलंब शुल्क या कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।


छत्तीसगढ़ में लागू यह नया पंजीकरण कानून व्यवसाय की पारदर्शिता और श्रमिक कल्याण को केंद्र में रखकर बनाया गया है। अगर आपके प्रतिष्ठान में 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो अभी से ही shramevjayate.cg.gov.in पर जाकर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करें।

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