
सारंगढ़-बिलाईगढ़ : कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देशानुसार एवं उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. एफ आर निराला के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एफएसएसएआई की खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) और पंजीयन शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर 27 जनवरी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सारंगढ़ में और 30 जनवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बरमकेला में आयोजित होगा। पंजीयन प्रक्रिया प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
इस शिविर का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत खाद्य कारोबार करने वाले रिपैकर, रीलेबरर, थोक एवं खुदरा विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, किराना दुकान, मीट शॉप, पान ठेला, गुपचुप ठेला, गन्ना रस, जूस सेंटर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, सब्जी-फल विक्रेता एवं अन्य खाद्य कारोबार कर्ताओं के लिए लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना है।
पंजीयन और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा, नियम की एनओसी या गुमास्ता दस्तावेज शामिल हैं। पंजीयन शुल्क, खाद्य कारोबार कर्ता के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर निर्धारित है – 12 लाख तक ₹100, 12 लाख से 20 करोड़ तक ₹2000, और उत्पादन कर्ताओं के लिए ₹3000 से ₹5000 तक शुल्क लिया जाएगा।
बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार पर कानूनी कार्रवाई
खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के बिना व्यापार करने पर 6 महीने का कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है।
जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं से अपील की है कि वे शिविर का लाभ उठाएं और पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त करें।
संपर्क सूत्र:
पंजीयन और अनुज्ञप्ति संबंधित जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।
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