आर्य समाज के नाम पर अवैध विवाह: हाईकोर्ट ने बिना मान्यता वाले संस्थानों को जारी किया नोटिस

बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से ‘आर्य समाज’ के नाम पर विवाह कराने वाले संस्थानों को नोटिस भेजा है। अदालत ने सरकार और संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है।
आर्य प्रतिनिधि सभा की याचिका पर कार्रवाई
छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि राज्य में कई संस्थाएं बिना मान्यता के ‘आर्य समाज’ के नाम का दुरुपयोग कर रही हैं और विवाह संपन्न करा रही हैं। याचिका में छत्तीसगढ़ शासन, रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी को प्रतिवादी बनाया गया है।
बिना मान्यता के विवाह और अवैध वसूली का आरोप
याचिका में कहा गया है कि ये संस्थान विवाह के नाम पर लोगों से अवैध रूप से धन वसूल रहे हैं। इन संस्थानों में न तो आर्य समाज के धार्मिक नियमों का पालन होता है और न ही वैदिक रीति-रिवाजों के तहत विवाह संपन्न कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन संस्थानों में गुरुकुल से प्रशिक्षित पुरोहितों की भी व्यवस्था नहीं होती, जिससे इनकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार और अन्य संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई में अदालत का क्या रुख रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।