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पवनी पीडीएस दुकान संचालक के संपत्ति कुर्की मामले में संचालक को मान. हाई कोर्ट से मिली राहत

मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर ने तहसीलदार द्वारा जारी कुर्की आदेश को किया निरस्त

युवा अधिवक्ता हरिनाथ खूटे, सैयद ईशादिल अली, योगेश यादव, निशा साहू ने किया पैरवी

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला राशन डीलर को लेकर सबसे चर्चित मामले में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने तहसीलदार द्वारा जारी कुर्की आदेश को निरस्त कर दिया है, उक्त मामले को सारंगढ़ के युवा अधिवक्ता हरिनाथ खूंटे तथा बिलासपुर के विद्वान अधिवक्ता सैयद ईशादिल अली, योगेश यादव, कु. निशा साहू एव टीम ने मेहनत किया है।

शासकीय उचित मूल्य दुकान पवनी के संचालक के ऊपर वर्ष 2022 के स्थिति में ऑनलाइन आधार पर सत्यापन करते हुए राशन सामग्री चावल 591.95 क्विंटल, शक्कर 14.15 क्विंटल, नमक 13.71 क्विंटल खाद्यान्न सामग्री जिसका आर्थिक मूल्य 21 लाख रुपए राशि का राशन गबन का आरोप लगाया गया है।

खाद्य निरीक्षक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ के निर्देशानुसार तहसीलदार बिलाईगढ़ के द्वारा दुकान के संचालक सह विक्रेता टीकाराम साहू के संपत्ति को कुर्की करने के लिए तहसीलदार द्वारा दिनांक 9/9/2024 को स्थावर सम्य प्रारूप -ग संपत्ति का विवरण सहित व्यादेशात्मक आदेश जारी किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बिलाईगढ़ के प्रबंधक टीकाराम साहू एव विक्रेता ओम प्रकाश हिरवानी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर किया। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने दिनांक 16 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए कुर्की आदेश को निरस्त कर दिया है।

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