CHHATTISGARH

पंचायत सचिव पर 25 हजार का लगा जुर्माना

Advertisement
Advertisement
Advertisement

जांजगीर । सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देना नरियरा के तत्कालीन पंचायत सचिव को महंगा पड़ गया। मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
नरियरा में निवासरत मुकेश कुमार कैवर्त ने ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य और अन्य जानकारी के संबंध में ग्राम पंचायत के जन सूचना अधिकारी तत्कालीन पंचायत सचिव माखन सिंह जोगी को 28 जनवरी 21 को आवेदन पेश किया।

सचिव ने आवेदक को सूचना के अधिकार के संबंध में जानकारी नहीं दी। इस पर आवेदक मुकेश कुमार कैवर्त ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में अपील की।

आयोग के आदेश पर सचिव माखन ने 13 माह के बाद आवेदक को जानकारी भेजने कहा कि चाही गई जानकारी ग्राम पंचायत नरियरा में नहीं है।

सूचना के अधिकार के नियम के अनुसार आवेदक को 30 दिनों के अंदर जानकारी उपलब्ध करानी थी। इस पर आवेदक मुकेश ने पुनः छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में अपील की।

मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त ने ग्राम नरियरा के तत्कालीन पंचायत सचिव जन सूचना अधिकारी माखन सिंह जोगी को 16 मार्च 2022, 23 अगस्त 2022, 25 अगस्त 2023 और 3 जुलाई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने को कहा। पंचायत सचिव ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने नरियरा के तत्कालीन पंचायत सचिव माखन सिंह जोगी पर 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। जनपद पंचायत अकलतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पंचायत सचिव से अर्थदंड तत्काल वसूल करते कर निर्धारित कोष में जमा कराने का आदेश दिया है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button