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सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 की अंतिम चयन सूची को रद करने से किया इन्कार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने नीतीश शंकर की उस याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, 2020 की अंतिम चयन सूची को रद करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इसमें आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन किया गया है।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने शुक्रवार को एक पूर्व न्यायिक अधिकारी को जजों के प्रशिक्षण पर अपने सुझाव नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी (एनजेए) को विचार के लिए सौंपने की अनुमति प्रदान कर दी। पीठ ने कहा ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन पर न्यायिक तौर पर बहस हो सकती है, बल्कि इन चीजों पर विशेषज्ञों को ध्यान देना चाहिए।

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