बानीखार में चाकू लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार

सलिहा।प्रार्थी शरीफ खान पिता बसारत खान उम्र 45 वर्ष ग्राम बानीखार थाना सलिहा का थाना आकर प्रथम सूचना पत्र रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 03.08.2026 को ग्राम राजादेवरी निवासी आरीफ खान उर्फ राजा उम्र 23 साल ने उसकी भांजी से जबरदस्ती शादी करूंगा कहकर हाथ में लम्बा, चौड़ा चाकू लहरा कर जान से मारने की धमकी देकर गंदी गंदी अश्लील गाली गलौज कर रहा था कि प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिलाईगढ़ श्री विजय कुमार ठाकुर से दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 05/08/2026 को आरोपी आरीफ खान उर्फ राजा ग्राम राजादेवरी थाना राजादेवरी को पकड़ कर घटना के समय रखे चाकू को बरामद कर गवाहों के समक्ष जप्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे उप निरी. पुरेन्द्र मल्होत्रा, सउनि प्रकाश रजक, प्र.आर. 109 नरेन्द्र साव, प्र.आर. 38 देवप्रसाद सिदार, प्र.आर. 18 निशांत दुबे, आर. 68 राजेेश नारंग, आर. 283 आनंद पुरेना, आर. 347 चंद्रप्रकाश भारद्वाज एवं समस्त थाना स्टाफ सलिहा का विशेष योगदान रहा।




