पुलिस गिरफ्त में धोखाधड़ी का आरोपी
राजस्व मण्डल बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पारित आदेश में कूटरचना कर अपने हक में आदेश पारित कराए जाने के दो मामलों में आरोपी एक वृद्ध व्यक्ति को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्व मण्डल के फर्जी आदेश मिलने के बाद 10 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, और यह जिले में पहली बड़ी कार्रवाई है।
सरगुजा कलेक्टर विलास भोस्कर ने राजस्व मण्डल बिलासपुर के संदिग्ध आदेशों की जांच कराई, जिसमें से 10 आदेश फर्जी पाए गए, जिनमें एफआईआर दर्ज की गई है। अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने दो मामलों में फरार चल रहे मो. फारूख को गिरफ्तार किया है।
यह है मामला
राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ बिलासपुर के प्रकरण फारूख विरुद्ध अशोक में पारित आदेश का दस्तावेज संदेहास्पद होने पर कलेक्टर सरगुजा ने आदेश की जांच कराई। जांच में पता चला कि मो. फारूख ने राजस्व मण्डल बिलासपुर के पारित आदेश में कूटरचना कर अपने हक में आदेश का दस्तावेज पेश किया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने धारा 318(4), 338, 336(3), और 340(2) के तहत अपराध दर्ज किया था।
एक अन्य मामले में मो. फारूख के खिलाफ भगतु राम के प्रकरण में राजस्व मण्डल बिलासपुर के आदेश का दस्तावेज संदेहास्पद पाया गया, जिसके बाद आदेश का सत्यापन कराया गया, और वह आदेश भी फर्जी पाया गया। इस मामले में तहसीलदार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 318(4), 338, 336(3), और 340(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
लापरवाही के आरोप के बाद पुलिस सक्रिय हुई
राजस्व मण्डल के फर्जी आदेश के मामलों में 10 एफआईआर दर्ज की गई थीं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। पुलिस पर जानबूझकर लापरवाही के आरोप लगने के बाद पुलिस ने दो दर्ज मामलों में फरार मो. फारूख को गिरफ्तार किया।
ASP सरगुजा अमोलक सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने मो. फारूख को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ASP ने यह भी कहा कि अन्य मामलों में आरोपियों की तलाश जारी है।