अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही,जिले के कई गांवों, खसरों के खरीदी बिक्री और नामांतरण पर प्रतिबंध

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 25 अगस्त 2026/जिले में अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनी निर्माण की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर सारंगढ़ – बिलाईगढ़ पद्मिनी भोई साहू द्वारा जारी तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से बिलाईगढ़, सरसींवा, कोदवा, सारंगढ़ एवं भोजपुर गांवों में स्थित चिन्हित भूमि के खसरा नंबरों के क्रय-विक्रय एवं नामांतरण पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है।
संबंधित आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई तत्काल प्रभावशील होगी।प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई उन भूमियों को ध्यान में रखते हुए की गई है, जहां खसरा नंबरों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर विक्रय किए जाने तथा उनके माध्यम से अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनी निर्माण की संभावना व्यक्त की गई है। प्रशासन का उद्देश्य ऐसी भूमि के अनधिकृत टुकड़ों में विक्रय को रोकना और भू-अभिलेखों में होने वाले अनधिकृत नामांतरण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
*बिलाईगढ़ में 16 खसरों पर प्रतिबंध*
जारी आदेश के अनुसार तहसील बिलाईगढ़ के ग्राम बिलाईगढ़ स्थित विभिन्न भूमियों के मूल एवं बटांकित खसरा नंबरों के क्रय-विक्रय एवं नामांतरण पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें खसरा नंबर 1004/1, 994/2, 1002/1, 149/1, 1003, 1004/2, 992/1, 994/1, 994/3, 1001/1, 1000/1, 152/2, 152/3, 988/1, 921/3 एवं 773/2 शामिल हैं।आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि के विभिन्न खसरा नंबरों में अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनी निर्माण की दृष्टि से खसरा नंबरों को टुकड़ों में विक्रय किए जाने की संभावना है। इसी को देखते हुए संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय तथा नामांतरण पर रोक लगाई गई है।
सरसींवा और कोदवा में भी कार्रवाई – तहसील सरसींवा के ग्राम सरसींवा एवं कोदवा में स्थित चिन्हित भूमियों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। ग्राम सरसींवा के खसरा नंबर (मूल एवं बटांकित) 253, 1352, 1420, 1421, 1422, 1423, 1425, 1426, 640, 82, 1332, 1333, 1067, 1592, 1588, 1339, 1334, 492, 486, 478, 276, 895, 1351, 1372, 1373, 1349, 1353, 1314, 1428, 1376, 1377, 670, 653, 655, 97 एवं 496 को आदेश में शामिल किया गया है।
वहीं ग्राम कोदवा के खसरा नंबर 675, 338, 336, 315, 316, 317, 318, 320, 330, 333, 334, 336, 337, 372, 373, 403, 312, 310, 309, 303, 287, 286, 245, 474, 653 एवं 655 के क्रय-विक्रय एवं नामांतरण पर भी आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है।
*सारंगढ़ और भोजपुर की भूमि भी प्रतिबंधित*
25 अगस्त 2026 को जारी आदेश के माध्यम से तहसील सारंगढ़ के ग्राम सारंगढ़ एवं ग्राम भोजपुर में स्थित चिन्हित भूमि के संबंध में भी कार्रवाई की गई है। ग्राम सारंगढ़ के खसरा नंबर 36/1, 41/2/ख/2, 273/1/ख/1, 134/1/1/1 एवं 131/7 तथा ग्राम भोजपुर के खसरा नंबर 118/1/क/1, 97/4, 94/10, 94/12, 94/16, 94/17, 94/18, 94/19 एवं 94/09 के क्रय-विक्रय एवं नामांतरण पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश में भी संबंधित भूमि के खसरा नंबरों को टुकड़ों में विक्रय किए जाने तथा अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनी निर्माण की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाने का उल्लेख किया गया है।
*पंजीयन एवं राजस्व अधिकारियों को सूचना*
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की प्रतिलिपि जिला पंजीयक, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा संबंधित तहसीलदारों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। इससे संबंधित भूमि के पंजीयन और राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले में बिना सक्षम अनुमति के की जा रही अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चिन्हित खसरों के संबंध में आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय एवं नामांतरण की प्रक्रिया प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित आदेश तत्काल प्रभावशील हैं और चिन्हित भूमि के संबंध में आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।




